लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि जिसका घर तोड़ा गया है, उसे 25 लाख रुपये का मुआवजा दें. मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, घर तोड़ने में नियमों का पालन नहीं किया गया.
किसी के घर में घुसना अराजकता है’…बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- जिसका घर तोड़ा उसे दें…
byपत्रकार फरमान हिंदुस्तानी
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