सीओ जियाउल हक हत्याकांड: सभी दस दोषियों को उम्रकैद की सज़ा


 

सीओ जियाउल हक हत्याकांड,सभी दस दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

लखनऊ, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 2 मार्च 2013 को हुए जियाउल हक हत्याकांड में सभी दस दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इस दिल दहलाने वाले मामले में कुंडा के सीओ जियाउल हक की लाठी, डंडों से पीटकर और गोली मारकर हत्या की गई थी।

दोषियों में शामिल हैं: फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल। 

इस मामले में पूर्व विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भईया) और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट का यह फैसला इस हत्याकांड के पीड़ित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि है।

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