आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास


 

फिरोजाबाद: तीन साल पहले आठ साल की लड़की को मुहल्ले के एक सूने मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

मामला उत्तर थाना क्षेत्र का है। एक मुहल्ले के निवासी वादी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया था कि 14 जुलाई 2019 की रात पड़ोसी विनोद सविता का रिश्तेदार अकलेश निवासी धरेधा, कुरावली मैनपुरी अपने मकान के सामने सोती उनकी आठ वर्षीय पुत्री को उठा कर एक सूने मकान में ले जाकर दुष्कर्म कर किया था। घटना की जानकारी किसी दूसरे को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाद में आरोपित पीड़िता को उसके घर चारपाई पर लिटा गया था। अगले दिन घटना की शिकायत पर पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म करने और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी संजीव शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या एक अरविद कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अकलेश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

बंधक बनाकर लूटने वाले बदमाश को 10 साल की सजा

14 मार्च 2013 की देर रात टूंडला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में देवेंद्र सिंह के मकान में हथियारों से लैस पांच बदमाशों द्वारा पीड़ित परिवार को बंधक बना कर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह आजाद सिंह की अदालत ने 10 साल की सजा और 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। देवेंद्र सिंह ने टूंडला थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि पांच बदमाश सोने- चांदी के गहने, मोबाइल और कुछ अन्य सामान लूट ले गए थे। एडीजीसी अजय शर्मा ने बताया कि चार बदमाशों को पहले ही सजा हो चुकी है।

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